14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी ट्यूटर को बीस वर्ष का कारावास

14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी ट्यूटर को बीस वर्ष का कारावास

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कैराना (सच कहूँ न्यूज़)। Kairana News: 14 वर्षीय नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने एवं दुष्कर्म करने के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर कोर्ट ने आरोपी निजी शिक्षक(ट्यूटर) को बीस वर्ष के कारावास व 65 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

जिला शासकीय अधिवक्ता(अपराध) संजय चौहान एवं विशेष लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र मलिक ने बताया कि थाना झिंझाना पर क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि उसकी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री अमित निवासी ग्राम गागौर के पास में ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती थी। आरोप है कि उक्त अमित 14 दिसंबर 2023 को उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ में ले गया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने 01 जनवरी 2024 को आरोपी अमित को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया।

विवेचक ने 13 जनवरी 2024 को मामले की जांच करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(पॉक्सो विशेष) अशोक भारतेन्दु की कोर्ट में विचाराधीन था। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 08 गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। शुक्रवार को न्यायाधीश ने पत्रावली के अवलोकन करने एवं दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने के पश्चात आरोपी अमित को नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए बीस वर्ष के कारावास व 65 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

 

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