बस लूटकांड में कुख्यात उधमसिंह पर कल आएगा कोर्ट का फैसला

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Kairana। 31 वर्ष पुराने यूपी रोडवेज बस लूटकांड में आज बुधवार को कोर्ट का फैसला सुनाए जाने की प्रबल संभावना है। सीजेएम कोर्ट ने मामले में 14 जून की तिथि नियत की है। कुख्यात बदमाश उधमसिंह (scoundrel udham singh) को बस लूटकांड के मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया है।

जनवरी 1992 में कोतवाली क्षेत्र के ऊंचागांव के निकट सुबह छह बजे तीन बदमाशों ने दिल्ली जा रही यूपी रोडवेज की एक बस में हथियारों के बल पर लूटपाट की थी। इस मामले में पुलिस ने कुख्यात बदमाश उधम सिंह निवासी गांव करनावल जनपद मेरठ तथा दो अन्य को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। पुलिस ने उधम सिंह से अवैध हथियार भी बरामद किया था। बस लूट व हथियार बरामदगी के दोनों मुकदमे कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन हैं।

बस लूट के मामले में गवाह पक्षद्रोह हो गए थे, जबकि हथियार बरामदगी के मामले में तत्कालीन 21 पुलिसकर्मी गवाह हैं। इनमें से कुछ की मृत्यु हो चुकी है, जबकि कुछ सेवानिवृत्त हो गए। गवाहों में चार पुलिसकर्मियों की गवाही कोर्ट में हो चुकी है। विगत 31 मई को कोर्ट ने सुनवाई के बाद उधम सिंह के ऊपर दर्ज बस लूट व हथियार बरामदगी के दोनों मुकदमों में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे मंगलवार को सुनाया जाना था। लेकिन कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के बाद फैसले सुनाए जाने के लिए आज बुधवार की तिथि नियत की है। कोर्ट मोहर्रिर विनय फोगाट ने बताया कि मामले में 14 जून 2023 की तिथि नियत की गई है।

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