दहेज उत्पीड़न में पति को तीन वर्ष का कारावास

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कैराना। (सच कहूँ न्यूज) कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न के मामले में आरोपी पति को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास तथा पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

सहायक अभियोजन अधिकारी(एपीओ) आनन्द भास्कर ने बताया कि वर्ष 2012 में मोहल्ला कोटला कस्बा जलालाबाद निवासी रईस अहमद सैफी ने थानाभवन थाने पर अभियोग पंजीकृत कराया था, जिसमें अपने दामाद फरीद पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम शाहजहांपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया था। बाद में विवेचक ने मामले की जांच करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।

यह मामला कैराना स्थित सिविल जज जूनियर डिवीजन/ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट सुश्री सुधा शर्मा की अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को विद्वान न्यायाधीश ने पत्रावालियों के अवलोकन तथा दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने के पश्चात आरोपी फरीद को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास तथा पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने दोषी को डेढ़ माह के अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए है।

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