निर्भया केस : कल दोषियों को नहीं होगी फांसी

Published On

नाबालिग मामले में पवन की पुनर्विचार याचिका खारिज

नई दिल्ली (एजेंसी)। निर्भया केस में कल दोषियों को फांसी नहीं होगी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कल की फांसी पर रोक लगा दिया है। ये दूसरी बार हुआ है जब निर्भया के दोषियों की फांसी को टाला गया है। अगले आदेश तक दोषियों की फांसी को टाल दिया गया है। वहीं देश को दहला देने वाले निर्भया दुराचार एवं हत्या मामले के गुनाहगार पवन का फांसी से बचने का एक और पैंतरा आज उस वक्त बेकार गया, जब उच्चतम न्यायालय ने अपराध के समय नाबालिग होने के उसके दावे से जुड़ी उसकी पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। (Nirbhaya case) न्यायमूर्ति आर. भानुमति, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना की विशेष खंडपीठ ने पवन की पुनर्विचार याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि इसमें कोई दम नहीं है।

पवन ने कहा कि 16 दिसंबर, 2012 को निर्भया के साथ हुई घटना के दिन वह नाबालिग था

इससे पहले शीर्ष अदालत ने गत 20 जनवरी को इससे संबंधित विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) खारिज कर दी थी और दिल्ली उच्च न्यायालय का इस मामले में 19 दिसम्बर 2019 का फैसला बरकरार रखा था। पीठ की ओर से न्यायमूर्ति भानुमति ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि पवन के नाबालिग होने का दावा निचली अदालत और उच्च न्याायालय ने पहले ही खारिज कर दिया है और इस दावे पर विचार करने का याचिका में कोई विशेष आधार नजर नहीं आता।

  • पवन ने उच्च न्यायालय के गत 19 दिसंबर के उस फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी ।
  • जिसने घटना के वक्त उसके नाबालिग होने की दलील खारिज कर दी थी।
  • पवन ने अपनी याचिका में कहा था कि 16 दिसंबर, 2012 को निर्भया के साथ हुई घटना के दिन वह नाबालिग था।
  • याचिका में कहा गया था कि उसने इस बाबत उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया था।
  • लेकिन वहां से उसे राहत नहीं मिली थी और याचिका खारिज कर दी गयी थी।

जानें, दोषियों के पास क्या है विकल्प

  • मुकेश सिंह के सभी विकल्प (क्यूरेटिव पिटीशन और दया याचिका) खत्म हो चुके हैं ।
  • दोषी पवन गुप्ता के पास अभी दोनों विक्लप क्यूरेटिव पिटीशन और दया याचिका बचे हैं।
  • दोषी अक्षय ठाकुर की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज, दया याचिका का विक्ल्प बचा हैं।
  • दोषी विनय शर्मा की क्यूरेटिव पिटीशन पहले ही खारिज हो चुकी है। उसने राष्ट्रपति को दया याचिका भेजी हैं।

About The Author

Related Posts