भाकियू के संस्थापक बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के निधन के 13 साल बाद गैर जमानती वारंट जारी

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शामली के कांधला क्षेत्र में जाम लगाने का था मामला | Muzaffarnagar News

  • कैराना के एसीजेएम कोर्ट में आज होगी मामले की सुनवाई

मुजफ्फरनगर (सच कहूं/रविंद्र सिंह)। Muzaffarnagar News: शामली के कांधला थाना क्षेत्र में जाम लगाने के मामले में भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनीष चौहान समेत 10 आरोपियों के कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। जबकि महेंद्र सिह टिकैत का निधन 13 साल पहले हो चुका है। अदालत में मृत्यु प्रमाण पत्र जमा नहीं होने के कारण उनके वारंट जारी कर दिए गए। Muzaffarnagar News

आंदोलन के जरिए किसानों के हक की लड़ाई लड़ने वाले चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने कांधला क्षेत्र के खंदरावली में धरना प्रदर्शन किया था। जाम लगाने के मामले में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के अलावा पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह के बेटे निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष मनीष चौहान भी नामजद किए गए थे।

पुलिस ने कैराना के एसीजेएम कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था

अदालत में हाजिर नहीं होने पर भाकियू के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत समेत सभी 10 आरोपियों के गैर जमानती वारंट जारी कर दिए गए। असल में भाकियू के संस्थापक बाबा चौधरी सवर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत का मृत्यु प्रमाण पत्र अभी तक बचाव पक्ष की ओर से अदालत में पेश नहीं किया गया है। इस वजह से उनका नाम मुकदमें से नहीं हटाया जा सका। Muzaffarnagar News

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