लूट, अवैध हथियार बरामदगी व शराब तस्करी में तीन को कैद

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कैराना। (सच कहूँ न्यूज) कोर्ट ने लूट, अवैध हथियार बरामदगी एवं शराब तस्करी के तीन अलग-अलग मामलों में दोष सिद्ध पाए जाने पर तीन आरोपियों को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि वर्ष 2016 में झिंझाना (Jhinjhana) थाने पर जुल्फान पुत्र युसुफ निवासी ग्राम तितरवाड़ा थाना कैराना के विरुद्ध लूट की घटना कारित किये जाने के सम्बंध में धारा 392 व 411 आईपीसी के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूट का माल भी बरामद किया था। आरोपी को गिरफ्तार करके साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए पुलिस ने आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। यह मामला कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमति प्रतिभा की अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी जुल्फान को दोषी करार देते हुए छह वर्ष व आठ माह के कारावास की सजा सुनाई है।

दूसरे मामले में, थाना बाबरी पुलिस ने वर्ष 2019 में देवेंद्र पुत्र लालसिंह निवासी ग्राम बुटराड़ा के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 60 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया था। यह मामला कैराना (Kairana) स्थित अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी देवेंद्र को दोषी मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। वही, तीसरे मामले में बाबरी पुलिस ने वर्ष 2014 को पप्पन पुत्र सहेंद्र निवासी ग्राम बनतीखेड़ा को अवैध हथियार बरामदगी के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेजा था। यह मामला भी कैराना स्थित अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी पप्पन को दोष सिद्ध पाए जाने पर जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।

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