नाबालिग किशोरियों से दुष्कर्म के दो आरोपियों को बीस-बीस वर्ष का कारावास
नाबालिग किशोरियों से दुष्कर्म के दो आरोपियों को बीस-बीस वर्ष का कारावास
कैराना (सच कहूँ न्यूज़)। Kairana News: दो नाबालिग किशोरियों को बहला-फुसलाकर ले जाने एवं जबरदस्ती दुष्कर्म करने के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर कोर्ट ने दो आरोपियों को बीस-बीस वर्ष के कारावास व 65-65 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता(अपराध) संजय चौहान एवं विशेष लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र मलिक ने बताया कि थाना कांधला पर क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री तथा उसकी सहेली को कस्बा कांधला के मोहल्ला खैल निवासी राशिद व मोहल्ला गुजरान निवासी इस्तकार बहला-फुसलाकर अपने साथ में ले गए। जहां पर आरोपियों ने उनके साथ में जबरदस्ती दुष्कर्म कर किया। इसके बाद, आरोपियों ने दोनों किशोरियों को कुछ खिलाकर हरिद्वार जाने वाली बस में बैठा दिया। दोनों किशोरी जैसे-तैसे घर पहुंची तथा परिजनों को घटना के बारे में बताया।
इसके बाद, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। विवेचक ने मामले की जांच करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(पॉक्सो विशेष) अशोक भारतेन्दु की कोर्ट में विचाराधीन था। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 09 गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। सोमवार को न्यायाधीश ने पत्रावलियों का अवलोकन करने एवं दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने के पश्चात आरोपी राशिद व इस्तकार को नाबालिग किशोरियों से दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए बीस-बीस वर्ष के कारावास व 65-65 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
