हमसे जुड़े

Follow us

19.2 C
Chandigarh
Friday, February 27, 2026
More
    Home राज्य पंजाब मुख्य साजिशकर...

    मुख्य साजिशकर्ता परमिन्दर दस दिन रिमांड पर

    • नाभा जेल कांड: पुलिस ने अदालत में पेश किया
    • सहायक सुपरडैंट भीम सिंह सहित चार कथित दोषी भी दस दिन के रिमांड पर

    Nabha, Tarun Sharma:  नाभा जेल बे्रक मामले मेें बुधवार को पुलिस ने माननीय अदालत में पेश किए चार कथित दोषियों को 10 दिन के पुलिस रिमांड पर हिरासत में भेज दिया। गौरतलब है कि नाभा जेल में घटी घटना में मुख्य साजिशकर्ता के आरोप अधीन उत्तर प्रदेश के शामली से पकड़े गए परमिन्दर सिंह को गत दिवस पंजाब पुलिस ने रिमांड पर यहां लाया था जिसे देर रात माननीय ड्यूटी मैजिस्ट्रेट समक्ष बीती रात दस बजे के करीब ही पेश कर पुलिस रिमांड की मांग की जिस पर आदेश जारी करते ड्यूटी मैजिस्ट्रेट ने उक्त कथित दोषी को 10 दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया था जबकि नाभा मैक्सीमम सिक्योरिटी जेल के सहायक सुपरडैंट भीम सिंह, हैड वार्डन जगदीप सिंह और शगुन स्वीट्स के मालिक तेजिन्दर शर्मा को देर शाम लगभग पौने पांच बजे कोतवाली इंचार्ज इंस्पेक्टर राजेश शर्मा व सहायक थानेदार जसवंत सिंह की अध्यक्षता में तैनात भारी सुरक्षा प्रबंधों अधीन नाभा की सब-डिविजन ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट की माननीय अदालत में पेश किया।
    इस दौरान अदालत को मामले की जानकारी देते हुए सरकारी वकील ने बहस की कि गिरफ्तार सहायक सुपरीडैंट भीम सिंह की फरार गैंगस्टरों व आतंकवादियों के अलावा जेल हैड वार्डन जगदीप सिंह और शगुन स्वीट्स के मालिक तेजिन्दर शर्मा की आपस में फोन पर काफी बातचीत होती थी और घटना वाले दिन ड्यूटी पर तैनात हैड वार्डन जेल से बाहर स्कूटर पर घूम रहा था जिस कारण पुलिस को शक है कि इन तीनों व्यक्तियों ने फरार दोषियों व हमलावरों की किसी प्रकार की मदद जरूर की है। बचाव पक्ष के वकीलों ने पुलिस रिमांड का विरोध करते हुए कहा कि ड्यूटी पर मौजूद आधिकारियों को किस प्रकार इन आरोपों अधीन गिरफ्तार किया है, इसके साथ ही गिरफ्तार शगुन स्वीट्स का मालिक केवल जेल आधिकारियों के कहने पर आम दुकानदारों की तरह खाने पीने की वस्तुएं भेजता था न कि कोई गैरकानूनी वस्तुएं। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद माननीय एसडीजेएम ने मुलजिमों को 10 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया।

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here