Abbas Ansari Punishment: अब्बास अंसारी को कोर्ट से लगा तगड़ा झटका! हेट स्पीच मामले में सजा का हुआ ऐलान

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Abbas Ansari Punishment: मऊ, उत्तर प्रदेश। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के विधायक मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्बास अंसारी को न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए एक भड़काऊ भाषण के मामले में मऊ की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए दो वर्ष का कारावास सुनाया है। यह निर्णय मऊ के जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर स्थित एमपी-एमएलए विशेष अदालत के न्यायाधीश डॉ. केपी सिंह द्वारा सुनाया गया। अदालत में अब्बास अंसारी को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रस्तुत किया गया था। Abbas Ansari Punishment

विधायक के अधिवक्ता दरोगा सिंह ने जानकारी दी कि यह मामला वर्ष 2022 में कोतवाली नगर थाने में पंजीकृत हुआ था, जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह प्रस्तुत किए गए। न्यायालय ने समस्त साक्ष्यों के आधार पर अब्बास अंसारी को दोषी पाया और उन्हें दो वर्ष की सज़ा सुनाई। हालांकि, अधिवक्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि वे इस निर्णय के विरुद्ध सत्र न्यायालय में अपील करेंगे। अब्बास अंसारी की विधायक पद की वैधता सत्र न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करेगी।

उल्लेखनीय है कि चुनाव प्रचार के दौरान एक जनसभा में अब्बास अंसारी द्वारा कथित रूप से ऐसा वक्तव्य दिया गया था, जिसे अधिकारियों को धमकी देने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला माना गया। उनके कथन “सत्ता में आने के बाद सबका हिसाब लिया जाएगा” के बाद निर्वाचन आयोग ने उनके प्रचार पर रोक भी लगाई थी। इसके पश्चात् उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनके विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया था, जिसकी न्यायिक प्रक्रिया अब सज़ा तक पहुँच चुकी है। Abbas Ansari Punishment

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