Supreme Court: 'विज' और भूपेश अरोड़ा को सुप्रीम कोर्ट से झटका

सुप्रीम कोर्ट ने चीनी इन्वेस्टमेंट ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को की सुनवाई

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Supreme Court: नई दिल्ली (सच कहूँ/एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने चीनी इन्वेस्टमेंट ऐप (Chinese Investment App Case) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को आरोपी भूपेश अरोड़ा को मिली जमानत रद्द कर दी और दूसरे आरोपी रोहित विज की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। यह मामला प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत दर्ज है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की। सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि कोर्ट का मानना है कि अगर मूल अपराध में समझौता हो भी जाता है, तो भी उससे जुड़ी आपराधिक गतिविधि खत्म नहीं होती है। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की अर्जी को स्वीकार किया। यह पूरा मामला ईडी की उस जांच से जुड़ा है जिसमें लोक्सम समेत कई फर्जी चीनी इन्वेस्टमेंट ऐप्स के एक नेटवर्क की जांच की जा रही है।

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