ऑनर किलिंग मामले में 16 दोषियों को उम्रकैद की सजा

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फतेहाबाद (विनोद शर्मा)। बहुचर्चित ढिंगसरा ऑनर किलिंग मामले (Honor Killing Case) में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. पंकज की अदालत ने सभी 16 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। फतेहाबाद के इतिहास में यह पहला मामला है, जहां इतने लोगों को एक साथ कड़ी सजा सुनाई गई है।

जानकारी के मुताबिक ढिंगसरा निवासी रायसिंह की शिकायत पर भट्टूकलां पुलिस थाना में 1 जून 2018 को सुंदरलाल, शेर सिंह, बलवान, विक्रम, भंवर सिंह उर्फ भंवरा, बलराज सिंह, नेकीराम, रवि, धर्मपाल उर्फ जागर, रवि, दलबीर, सुरजीत, श्रीराम, साहबराम, वेदप्रकाश, वीरूराम, विनोद कुमार, बलबीर सिंह के खिलाफ भादंसं की धारा 146, 149, 285, 364, 452, 302, 201, 120बी व आर्ज एट के तहत मामला दर्ज किया था। इन 17 आरोपियों में से श्रीराम की कोर्ट ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी।

उल्लेखनीय है कि यह ऑनर किलिंग (Honor Killing Case) का मामला सरकार के चिह्नित अपराध की श्रेणी में था। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद उपरोक्त 16 आरोपियों को आईपीसी की धारा 302, 364, 452, 285, 120बी, 201, 148 व आर्म्ज एक्ट के तहत सभी को दोषी माना।

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