दिव्यांग कर्मचारियों को बड़ी राहत

Published On

घर से कार्य करने के लिए खट्टर सरकार ने दी मंजूरी

सच कहूँ/अनिल कक्कड़ चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने कोविड-19 के दौरान दिव्यांग व्यक्तियों को एक बड़ी राहत देते हुए निर्णय लिया है कि ऐसे सभी नियमित, अनुबंध और दैनिक वेतन आधार पर कार्यरत कर्मचारियों, जो 50 प्रतिशत या इससे अधिक की शारीरिक विकलांगता से चलने में असमर्थ हैं और जो दोनों आँखों से दृष्टिहीन हैं, को घर से कार्य करने की अनुमति होगी। इस अवधि को सभी उद्देश्यों के लिए ड्यूटी के रूप में माना जाएगा। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे कर्मचारी जहां तक आवश्यक हो घर से ही कार्य करें, नहीं तो वे कार्यालय से छुट्टी ले सकते हैं और इस अवधि को सभी उद्देश्यों के लिए डयूटी के रूप में माना जाएगा।

8 मई को जारी हुए थे आदेश

प्रवक्ता ने बताया कि 8 मई, 2020 को प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के बचाव और सुरक्षा हेतु दिशा-निर्देश जारी किए थे, जिसके तहत गंभीर रूप से विकलांग व्यक्तियों को हरियाणा के कार्यालयों में उपस्थित होने से छूट दी गई थी। इस विषय पर पुनर्विचार करते हुए सरकार द्वारा आज उपरोक्त निर्णय लिया गया है। इस संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों, बोर्ड/निगमों के सभी प्रबंध निदेशकों/मुख्य प्रशासकों, सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़, को एक पत्र जारी कर इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने के लिए कहा गया है।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।

About The Author

Related Posts