सावधान! इस दीवाली पर 3 घंटे से ज्यादा नहीं चला पाएंगे पटाखे

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शाम 6:30 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक समय निर्धारित

सच कहूँ चंडीगढ़।

देश व दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक बार फिर से सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने न सिर्फ पटाखों को चलाने के लिए 3 घंटे का समय तय कर दिया है बल्कि इससे सीमा को लागू करने के लिए दोनों सरकारों को सख्त आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि इस समय प्रदूषण देश में विकराल रूप धारण करता जा रहा है दिवाली के त्यौहार के समय सभी की धार्मिक भावनाओं का भी सत्कार करना फर्ज है।इसके चलते पंजाब हरियाणा में पटाखे चलाने की इजाजत तो दी जा रही है, परंतु यह एक तय समय सीमा में ही चलाने होंगे। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में दिवाली के समय पटाखे जलाने का समय शाम 6:30 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक तय किया है। पिछले साल 2017 में एक पटीशन पर सुनवाई करते हुए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से किसी भी तरह का प्रदूषण फैलाने को लेकर पाबंदी लगाई गई थी। इस दौरान पिछले साल दिवाली के मौके हाई कोर्ट की तरफ से 3 घंटे पटाखे जलाने की परमिशन दी गई थी। अभी भी यह मामला पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में विचाराधीन है।

हर जिले में तैनात रहेगी पीसीआर: बुधवार को हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों के जिला उपयुक्त, पुलिस अधीक्षक को इस मामले में निर्देश जारी किए हैं कि वह दिवाली के मौके पर समय अवधि के दौरान ही पटाखे चलाने की इजाजत दे। इस दौरान हर जिले में पीसीआर वाहन तैनात करने के लिए भी कहा गया है ताकि जो लोग देर रात तक पटाखे चलाते हुए प्रदूषण फैलाने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जा सके। यही पर हाईकोर्ट की तरफ से पटाखा व्यापारियों को दिए जाने वाले लाइसेंस को भी जारी करने में नए सिरे से नियम तैयार करने के लिए कहा गया है।

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