Solar Pump: नियम विरुद्ध सोलर पंप लगाए तो सरकार वापस लेगी अनुदान राशि

Published On

गुरुग्राम (सच कहूँ न्यूज़)। Solar Pump Scheme: प्रदेश में किसानों की फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ाने व खेतीबाड़ी में लागत खर्च को कम करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। सरकार द्वारा इन योजनाओं के तहत विभिन्न प्रकार की सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा द्वारा सोलर पंप लगाने के लिए किसानों को पीएम कुसुम योजना के तहत विशेष अनुदान दिया जा रहा है, ताकि किसानों पर ज्यादा वित्तीय बोझ न पड़े। उन्हें पारंपरिक पम्पों से छुटकारा मिल सके।

एडीसी हितेश कुमार मीणा ने सोमवार को बताया कि विभाग को इस प्रकार की शिकायतें मिल रही हैं कि कई किसानों ने अपने सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टमों को किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया है। या फ्र निर्धारित स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर स्थापित कर उन्हें अन्य किसी कार्यों में उपयोग में लाया जा रहा है। Solar Pump

एडीसी ने बताया कि जब पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पंप लगाने की स्वीकृति दी जाती है तो उस समय किसानों से यह लिखित रूप में लिया जाता है कि वे अपने यहां लगने वाले सोलर पंप को ना तो किसी अन्य व्यक्ति को बेचेंगे व ना ही उसे अन्य जगह शिफ्ट करेंगे।

यदि वे ऐसा करेंगे तो सरकार उन्हें दी गई अनुदान राशि वापिस ले सकती है

एडीसी ने जिला के सब्सिडी प्राप्त किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे ऐसे किसी भी नियमविरुद्ध कार्य करने से बचें व ना ही किसी के बहकावे में आये। उन्होंने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा समय समय पर मौके पर जाकर औचक निरीक्षण भी किया जाता है। Solar Pump

यह भी पढ़ें:–Haryana: हरियाणा को 15 साल बाद मिली महिला स्वास्थ्य मंत्री

About The Author

Related Posts