Haryana Roadways: हरियाणा रोडवेज में पांच साल बाद शुरू हुआ ओवरटाइम, जानें शर्तें और कब तक लागू रहेगा यह नियम

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चंडीगढ़। हरियाणा में पांच साल के बाद एक बार फिर रोडवेज कर्मचारियों (Haryana Roadways) के लिए ओवरटाइम की शुरूआत की गई है। हालांकि इस बार सरकार ने कुछ शर्तें भी जोड़ी हैं। पहला, यह ओवरटाइम अगले तीन महीने तक या हरियाणा स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन द्वारा ड्राइवर और परिचालक उपलब्ध कराने तक लागू रहेगा। विभाग ने तय किया है कि किसी भी कर्मचारी को एक महीने में सिर्फ 60 घंटे का ओवरटाइम दिया जाएगा। साथ ही, ओवरटाइम मासिक वेतन के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। नीति के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में संबंधित डिपो के निरीक्षक या यातायात प्रबंधक, लेखा अधिकारी और महाप्रबंधक का वेतन वसूल किया जाएगा। इस संबंध में परिवहन विभाग ने सभी महाप्रबंधकों को पत्र जारी किया है।

  • ओवरटाइम केवल लंबे मार्गों या अंतर्राज्यीय मार्गों पर दिया जाएगा।
  • बसें प्रतिदिन 350 किमी चलनी चाहिए।
  • लंबे रूटों पर जूनियर चालक व परिचालकों की पदस्थापना की जाएगी।
  • यह 2016 में आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे ड्राइवरों के लिए मान्य नहीं होगा।
  • ड्राइवरों को साप्ताहिक अवकाश लेना चाहिए, लगातार 10 दिनों से अधिक काम नहीं करना चाहिए।
  • ड्यूटी खत्म होने और अगले दिन ड्यूटी शुरू होने के बीच 9 घंटे का आराम जरूरी है।

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