अधिकारियों-कर्मचारियों के अवकाश पर नियंत्रण
जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किए निर्देश
हनुमानगढ़। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नगरीय निकायों के आम चुनाव-2026 की घोषणा के बाद निर्वाचन कार्यों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर डॉ. खुशाल यादव ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश स्वीकृति संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। Hanumangarh News
आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। जारी आदेश के अनुसार जिला स्तरीय सभी अधिकारी, चाहे वे निर्वाचन कार्य से जुड़े हों अथवा नहीं, अवकाश केवल जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) की स्वीकृति से ही मुख्यालय छोड़ सकेंगे। इसी प्रकार ब्लॉक स्तरीय अधिकारी संबंधित रिटर्निंग अधिकारी यथा एसडीएम संगरिया, टिब्बी, हनुमानगढ़, पीलीबंगा, रावतसर, नोहर, भादरा तथा रिटर्निंग अधिकारी गोलूवाला (डीआईजी स्टाम्प) से अवकाश स्वीकृत करवाने के बाद ही मुख्यालय छोड़ेंगे।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय अथवा जिला स्तरीय निर्वाचन प्रकोष्ठों में नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का अवकाश संबंधित रिटर्निंग अधिकारी अथवा प्रकोष्ठ प्रभारी गुण-दोष के आधार पर स्वीकृत करेंगे। वहीं जिन कर्मचारियों की निर्वाचन कार्य में ड्यूटी नहीं लगी है, वे नियमानुसार सक्षम अधिकारी से अवकाश स्वीकृत करा सकेंगे, लेकिन चुनाव ड्यूटी लगने की स्थिति में उनका अवकाश स्वत: निरस्त माना जाएगा और उन्हें तत्काल ड्यूटी पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. खुशाल यादव ने निर्देश दिए हैं कि निर्वाचन प्रक्रिया के सुचारु, निष्पक्ष एवं समयबद्ध संचालन के लिए सभी अधिकारी एवं कर्मचारी आदेशों की अक्षरश: पालना सुनिश्चित करें। Hanumangarh News