SBI Fined: खाते से राशि कट गई पर बिजली का बिल जमा नहीं हुआ, एसबीआई पर जुर्माना
एसबीआई बैंक पर 32 हजार रुपए का हर्जाना
जयपुर (हि.स.)। स्थायी लोक अदालत ने राशि खाते से कटने के बावजूद बिजली का बिल जमा नहीं होने को सेवा दोष माना है। इसके साथ ही अदालत ने एसबीआई बैंक पर 32 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। इसके साथ ही अदालत ने काटी गई राशि भी ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने यह आदेश प्रमेन्द्र कुमार तोमर के परिवाद पर दिए। Jaipur News
परिवाद में कहा गया कि उसने 22 अप्रैल, 2022 को भीम ऐप के जरिए 4507 रुपए के बिजली का भुगतान किया था। इस दौरान बैंक खाते से राशि तुरंत कट गई, लेकिन ट्रांजैक्शन में स्टेट्स फेल दिखाई दिया। वहीं तय समय में भी जब रिफंड नहीं आया तो परिवादी ने जयपुर डिस्कॉम में संपर्क किया। वहां उसे पता चला कि उन्हें कोई भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। इसके चलते बिल जमा की अंतिम तिथि निकल गई और उसे विलंब शुल्क के 83 रुपये अतिरिक्त देकर बिल जमा कराना पडा। Jaipur News