वाटर वर्क्स में कर्मचारी से मारपीट, जातिसूचक गालियां दी
गला दबाने और जान से मारने की कोशिश का आरोप, एससीएसटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा
हनुमानगढ़। टिब्बी थाना क्षेत्र के गांव कुलचन्द्र स्थित वाटर वर्क्स में कार्यरत एक व्यक्ति के साथ मारपीट, जातिसूचक अपमान और जान से मारने की कोशिश का मामला सामने आया है। टिब्बी थाना पुलिस ने छह नामजद आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता एवं एससीएसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार कृष्ण कुमार (43) पुत्र पृथ्वीराज बावरी निवासी चक 7 सीडीआर ढाणी रोही कुलचन्द्र ने टिब्बी थाने में रिपोर्ट पेश कर बताया कि वह ग्राम पंचायत कुलचन्द्र के वाटर वर्क्स में अस्थाई तौर पर गांव में पानी सप्लाई के कार्य में लगा हुआ है। प्रार्थी के अनुसार 14 मई को दोपहर करीब 2 बजे वह चाय पीकर वाटर वर्क्स पहुंचा, जहां गांव के कुछ लोग धरने पर बैठे हुए थे।
आरोप है कि वहां मौजूद सुरेन्द्र पुत्र गुलजार सहारण, पंकज पुत्र लिछीराम, मनोज पुत्र देवीलाल नेहरा, रमेश पुत्र लालचंद भोबिया, अनिल पुत्र राजेन्द्र झोरड़ निवासी ढाणी 5 एफटीपी तथा भूप सिंह पुत्र पृथ्वीराज एकराय होकर उसके पास आए और वाटर वर्क्स के कमरे की चाबी मांगी। कृष्ण कुमार ने बताया कि उसने कहा कि चाबी धनराज के पास है। इस पर आरोपियों ने उसे जातिसूचक शब्द कहकर अपमानित किया तथा धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया।
आरोप है कि इसके बाद सभी ने लात-घूंसों से मारपीट की। सुरेन्द्र सहारण ने उसके गले में पड़े साफे से गला दबाने की कोशिश भी की। शोर सुनकर धनराज पुत्र श्रवण, रमेश पुत्र साहबराम तथा प्रार्थी का पुत्र रोहिताश मौके पर पहुंचे। इसी दौरान वहां मौजूद पुलिस जाप्ते के जवानों ने हस्तक्षेप कर प्रार्थी को छुड़वाया। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि सुरेन्द्र कुमार ने वाटर वर्क्स के कमरे का ताला ईंट मारकर तोड़ दिया। जब प्रार्थी ने विरोध किया तो आरोपियों ने जातिसूचक टिप्पणियां की। आरोपियों ने कथित रूप से जान से मारने की धमकी भी दी।
प्रार्थी ने आरोप लगाया कि जाते समय भूप सिंह उसकी जेब से पर्स छीनकर ले गया और भविष्य में जान से मारने की धमकी दी। घटना की सूचना प्रार्थी ने सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग टिब्बी तथा ग्राम पंचायत कुलचन्द्र के प्रशासक विनोद जाट को भी दी। रिपोर्ट के आधार पर टिब्बी पुलिस थाना में भारतीय न्याय संहिता तथा एससीएसटी एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच संगरिया वृताधिकारी रमेश चन्द माचरा कर रहे हैं।
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