पोस्त तस्करी के दो दोषियों को एक-एक साल का कठोर कारावास

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हनुमानगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण रूपचंद सुथार ने पोस्त तस्करी के मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए दोषी दो व्यक्तियों को एक-एक साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने पैरवी की। प्रकरण के अनुसार 9 अक्टूबर 2019 को गोलूवाला पुलिस थाना के तत्कालीन प्रभारी के नेतृत्व में टीम ने नाकाबंदी कर रखी थी। Hanumangarh News

नाकाबंदी के दौरान खारा चक कान्हेवाला की तरफ से कार नम्बर आरजे 06 सी 6808 आती दिखाई दी। पुलिस ने कार को रोककर चैक किया तो उसमें विनोद कुमार पुत्र दिलीप कुमार निवासी 2 केएचएन खोथांवाली व धर्मपाल पुत्र बृजलाल निवासी वार्ड 7, खोथांवाली सवार थे। इनके पास कार में काले रंग की पॉलिथीन की बड़ी थैली मिली। थैली को चैक किया तो उसमें दो किलोग्राम चूरा पोस्त भरा हुआ था जो एनडीपीएस घटक का होना पाया गया। इसके संबंध में विनोद व धर्मपाल के पास कोई लाइसेंस/परमिट इत्यादि नहीं होने से उसके खिलाफ गोलूवाला पुलिस थाना में धारा 8/15, 25 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

शुक्रवार को न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश रूपचंद सुथार ने फैसला सुनाया

पीलीबंगा पुलिस थाना की ओर से इसमें अनुसंधान किया गया। अनुसंधान में जब्तशुदा कार विनोद कुमार की ही होनी पाई गई। विनोद कुमार व धर्मपाल के खिलाफ जुर्म धारा 8/15, 25 एनडीपीएस एक्ट में अपराध प्रमाणित मान कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 9 गवाह पेश किए गए। विचारण के पश्चात और दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद शुक्रवार को न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश रूपचंद सुथार ने फैसला सुनाया। Hanumangarh News

इसमें आरोपी विनोद व धर्मपाल को बिना लाइसेंस के अवैध पोस्त अपने कब्जे में रखने पर धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में दोषसिद्ध किया गया। सजा के बिंदु पर सुनवाई की गई। विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने न्यायालय से अभियोजन पक्ष की ओर से अपराध साबित करने एवं हनुमानगढ़ में आए दिन नशे के केस अत्यधिक होने और समाज पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को देखते हुए दोषियों को अधिकतम दंड से दंडित करने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों की सुनवाई के पश्चात न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण रूपचंद सुथार ने दोषी विनोद व धर्मपाल को धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में 1-1 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5000-5000 रुपए जुर्माना एवं जुर्माना अदा नहीं करने पर अदम अदायगी जुर्माना 15-15 दिवस का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने की सजा सुनाई। Hanumangarh News

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