दिल्ली हाई कोर्ट ने मेट्रो कर्मियों की हड़ताल पर लगाई रोक

Published On

हाई कोर्ट के इस फैसले से 25 लाख यात्रियों को राहत

Delhi High Court stops execution of Metro workers strike

नई दिल्ली(एजेंसी)। हाई कोर्ट सेे दिल्ली-एनसीआर के लोगों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) के हजारों कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से रोक लगा दी है (Delhi High Court stops execution of Metro workers strike)। इसके साथ ही अदालत ने नोटिस जारी कर हड़ताली कर्माचारियों से भी जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई अब 6 जुलाई को होगी। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने माना कि दिल्ली मेट्रो वर्तमान समय में दिल्ली की लाइफ लाइन बन चुकी है और ये जनसेवा के आधार पर चलती है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अगर आदेश के बावजूद भी  कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो उन पर अदालत की अवमानना का मामला चलाया जाएगा।

6 जुलाई तक जवाब देने का आदेश

डीएमआरसी ने दिल्ली हाई कोर्ट में दलील दी कि कर्मचारियों से जुड़ी कुछ मांगो को मान लिया गया था। इस पर 23 जुलाई तक फैसला किया जाना था। इसी बीच कर्मचारियों ने नई मांगें रख दीं। मामले की गंभीरता और लाखों लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो कर्मचारियों की हड़ताल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी और यूनियन को 6 जुलाई तक जवाब देने के आदेश दिए।

डीएमआरसी कर्मचारी यूनियन के महासचिव महावीर प्रसाद ने कहा कि पिछले साल डीएमआरसी ने जिन मांगों को पूरा करने के लिए आश्वासन दिया था वे अभी तक पूरी नहीं की गईं। कर्मचारियों को पांच साल पर पदोन्नति देने का प्रावधान है, लेकिन कर्मचारी 10 साल से एक ही पद पर काम कर रहे हैं। ग्रेड वेतनमान 13,500-25,520 रुपये का ग्रेड वेतनमान 14,000-26,950 रुपये में विलय जाएगा।

About The Author

Related Posts