चोरी व शराब तस्करी के दो आरोपियों को कारावास व अर्थदंड

न्यायालय का फैसला: चोरी व शराब तस्करी के दोषियों को सजा

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कैराना (सच कहूँ न्यूज़)। Kairana News: न्यायालय ने चोरी व अवैध शराब तस्करी के अलग-अलग मामलों में दोष सिद्ध पाए जाने पर दो आरोपियों को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।

एसपी शामली नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वर्ष-2021 में उस्मान निवासी मोहल्ला दरबारकलां कस्बा कैराना के विरुद्ध स्थानीय कोतवाली पर चोरी व बरामदगी के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा-379 व 411 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। विवेचक ने मामले की जांच करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी व सशक्त पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी उस्मान को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

दूसरा मामला वर्ष-2018 का है। आरोपी नाथीराम निवासी दखौड़ी जमालपुर थाना थानाभवन के विरुद्ध स्थानीय थाने पर आबकारी अधिनियम की धारा-60(2) के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। पुलिस द्वारा प्रभावी एवं सशक्त पैरवी के चलते बुधवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन की कोर्ट ने आरोपी नाथीराम को दोषी मानते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास व 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अदालत ने जुर्माना अदा न करने पर कोर्ट ने अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए है।

Court-Case

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