दहेज हत्या के आरोपीं को 7 वर्ष का सश्रम कारावास व तीन हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा

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प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है

बुलन्दशहर (सच कहूँ न्यूज)। शुक्रवार को अभियुक्त जुनैद पुत्र अब्दुल रहीम निवासी मौ0 शेखवान कस्बा व थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर (Bulandshahr) द्वारा वर्ष-2019 में अपनी पत्नी की हत्या की घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 15.01.2019 को डिबाई पर मुअसं- 24/2019 धारा- 498ए/304बी भादवि व 3/4 दहेज प्रति0 अधि0 भादवि पंजीकृत किया गया। जिसमें पुलिस द्वारा दिनांक 04-04-2019 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

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इस अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिन्हित करते हुए अभियोग में मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप शुक्रवार को न्यायालय, एडीजे-12 बुलन्दशहर (Bulandshahr) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त जुनैद को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व तीन हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक केशव देव शर्मा व विजय कुमार शर्मा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

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