मंदिर में चोरी के आरोपी को पांच वर्ष का कठोर कारावास

Published On

कैराना (सच कहूँ न्यूज)। मंदिर का ताला तोड़कर दानपात्र से रुपये निकालने तथा इन्वर्टर-बैटरा चोरी (Theft) करने के आरोपी को दोष सिद्ध पाए जाने पर कोर्ट ने पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

सहायक अभियोजन अधिकारी तबस्सुम एवं कोर्ट मोहर्रिर बलराज सिंह ने बताया कि 22 अगस्त 2018 को कस्बा थानाभवन में स्थित सनातन शिव हनुमान मंदिर का ताला तोड़कर दानपात्र से रुपये तथा इन्वर्टर-बैटरा चोरी कर लिए गए थे। पुलिस जांच में कस्बे के ही मोहल्ला रेती निवासी महताब नामक व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया था। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। विवेचक ने मामले की जांच करके आरोप-पत्र कोर्ट में दाखिल किया। यह मामला कैराना (Kairana) स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमति प्रतिभा की अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने एवं पत्रावलियों का अवलोकन करने के पश्चात आरोपी महताब को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

यह भी पढ़ें:– Monsoon Update: मॉनसून को लेकर IMD ने जारी किया नया अपडेट

About The Author

Related Posts