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    PPF: केन्द्र सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड के नियमों में किए ये बड़े बदलाव, 1 अक्तूबर से लागू होंगे नए नियम

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    PPF: केन्द्र सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड के नियमों में किए ये बड़े बदलाव, 1 अक्तूबर से लागू होंगे नए नियम

    PPF: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) के सभी खाता धारकों के लिए एक खबर सामने आई हैं, जिसमें वित्त मंत्रालय द्वारा (पीपीएफ) के नियमों में कुछ बदलाव किये गए हैं। जिस दौरान नाबालिगो के नाम पर खोले गए एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट और एनआरआई से जुड़े पीपीएफ अकाउंटस इसके अंतर्गत आएंगे।

    आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने (पीपीएफ) नियमों में बदलाव करने का निर्णय लिया हैं। नाबालिग के नाम से खोले गए एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट और एनआरआई से जुड़े पीपीएफ अकाउंट हैं। वहीं 1 अगस्त से जारी सर्कु लर में बता दिया गया था, कि यह नियम1 अक्तूबर से जारी होंगे। वहीं जिन लोगों ने पीएफ अकाउंट और एनआरआई पीपीएफ अकाउंटस में निवेश किया हैं। उन्हें इन नियमों की जानकारी होंना बहुत जरूरी हैं। पीपीएफ लंबी अवधि के निवेश की स्कीम है। सरकार की स्कीम होने की वजह से इसमें निवेश पूरी तरह से सुरक्षित है। साथ ही इसका रिटर्न मिलने के कारण ही लोग इसमें पैसा निवेश करते है।

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    क्या हैं नाबालिग के पीपीएफ का नियम ?? PPF

    वित्त मंत्रालय ने कहा है कि 18 साल से कम उम्र के नाबालिग के नाम से खोले गए पीपीएफ अकाउंट में जमा पैसे पर तब तक पोस्ट आॅफिस की सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा। नाबालिग की उम्र 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद ही वह ब्याज दर का लाभ उठा सकता हैं। ऐसे में अकाउंट की मैच्योरिटी पीरियड उस दिन से मानी जाएगी। जब नाबालिग 18 वर्ष का हो जाएगा.

    एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट | PPF

    अगर किसी व्यक्ति के एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट हैं, तो केवल उसके प्राइमरी अकाउंट पर ही योजना की दर के अनुसार ब्याज प्राप्त होगा। वहीं जमा राशि प्रत्येक वर्ष की अधिकतम सीमा के भीतर होनी चाहिए। उसी रकम को प्राइमरी अकाउंट में मिला दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए यह सुनिश्चित होना आवश्यक है, कि प्राइमरी अकाउंट हर साल निर्धारत निवेश सीमा के मुताबिक सही हैं। साथ ही प्राइमरी और सेकेंड़री अकाउंट के अलावा किसी भी अन्य अकाउंट पर कोई अन्य ब्याज का लाभ नहीं दिया जाएगा.

    क्या हैं एनआरआई पीपीएफ अकाउंट

    एनआरआई के पीपीएफ अकाउंट को लेकर भी कुछ नियम बने हैं, सभी खाताधारकों को 30 सितंबर तक पोस्ट आॅफिस सेंिव्ांग्स अकाउंट के जितना ब्याज दिया जाएगा। परंतु उसके बाद किसी कोई ब्याज नहीं मिलेगा।

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