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    गुरुग्राम: स्कूल के अपने वाहनों व बाहरी वाहनों में बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी स्कूलों की होगी

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    Gurugram News: गुरुग्राम: स्कूल के अपने वाहनों व बाहरी वाहनों में बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी स्कूलों की होगी

    कनीना की घटना के बाद निजी स्कूल वाहनों को लेकर हरकत में आई सरकार

    • हरियाणा के मुख्य सचिव ने प्रदेशभर में स्कूल बसों की जांच के आदेश दिए
    • हर बच्चे को सुरक्षित वाहन में स्कूल जाना किया जाएगा सुनिश्चित | Gurugram News

    गुरुग्राम (सच कहूँ/संजय कुमार मेहरा)। Gurugram News: गुरुग्राम के करीब 500 निजी स्कूलों और उनकी करीब 2600 बसों व अभिभावकों द्वारा अपने स्तर पर बच्चों को स्कूल भेजने वाले वाहनों में बच्चे सुरक्षित रहें, इसके लिए संबंधित प्राइवेट स्कूल प्रबंधक की जिम्मेदारी रहेगी। जिला का एक भी बच्चा असुरक्षित वाहन में घर से स्कूल तक का सफर नहीं करेगा। स्कूली वाहनों में स्कूल जाने वाले बच्चों का सफर सुरक्षित हो, कनीना की घटना के बाद सरकार हरकत में आ गई है।

    कनीना की दुखद घटना के बाद सरकार ने निजी स्कूलों के वाहनों की जांच समेत अन्य कई बिन्दुओं की जांच के आदेश दिए हैं। शुक्रवार को हरियाणा के मुख्य सचिव टी.वी.एस.एन. प्रसाद, डीजीपी शत्रुजीत कपूर व शिक्षा विभाग की एसीएस जी. अनुपमा ने प्रदेशभर के जिला उपायुक्तों व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक करके स्कूली वाहनों की फिटनेस समेत सभी कमियों पर गंभीरता से काम करने के आदेश दिए। इस दौरान डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा है कि जिला में सभी स्कूली वाहनों और उनके चालकों का व्यापक स्तर पर निरीक्षण किया जाएगा। जो भी स्कूल वाहन सुरक्षित नहीं पाया गया, उसे जब्त कर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। Gurugram News

    अधिकारियों से मुख्य सचिव ने आदेश दिए कि हर एक जिला में स्कूल वाहनों की चेकिंग होनी चाहिए। जो कोई वाहन सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के अनुरूप नहीं पाया जाता है, उसे बंद कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्कूल वाहनों के चालक पूर्ण रूप से प्रशिक्षित और ड्राईविंग लाईसेंस धारक होने चाहिए। उनकी मेडिकल फिटनेस ठीक होनी चाहिए। कोई भी चालक अप्रशिक्षित या नशे का आदी पाया जाता है तो उसे फौरन स्कूल वाहन से हटाया जाए। डीसी ने बताया कि शनिवार और रविवार को जिला में पांच स्थानों पर उपमंडल के अनुसार प्राइवेट स्कूलों की बसों और वैन की चेकिंग की जाएगी।

    स्कूली वाहनों में इन नियमों की करनी होगी पालना | Gurugram News

    सरकारी नियमों के अनुसार एक स्कूल वाहन में जीपीएस सिस्टम, स्वस्थ व प्रशिक्षित चालक-परिचालक, फस्ट एड बॉक्स, बस पर पीला रंग, स्कूल प्रबंधक के फोन नंबर, बस में सीसीटीवी कैमरा, 50 कि.मी. प्रति घंटा की गति का स्पीड गर्वनर होना आवश्यक है। बस में रंगीन शीशे या पर्दे नहीं लगे होने चाहिए। इस अवसर पर एडीसी हितेश कुमार मीणा, आरटीए सचिव गजेंद्र सिंह, डीईओ कैप्टन इंदु बोकन कसाना, डीईईओ मनीराम आदि उपस्थित रहे।

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