पेट्रोल और डीजल सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और भंडारण न करे जिलावासी

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कैथल (सच कहूँ/कुलदीप नैन)। Kaithal: जिलाधीश प्रीति ने वर्तमान स्थिति को देखते हुए जिला में चावल, गेहूं, दालें, चीनी, खाद्य तेल, सब्जियां, दूध उत्पाद, दवाएं, पेट्रोल और डीजल सहित आवश्यक वस्तुओं, खाद्य पदार्थों की जमाखोरी और भंडारण न करने का आह्वान करते हुए प्रतिबंध लगाया है। जिलाधीश ने अपने आदेश में कहा कि उपरोक्त आवश्यक वस्तुओं और खाद्य पदार्थों की जमाखोरी और भंडारण को प्रतिबंधित करने के लिए आदेश पारित किए गए हैं। Kaithal

उन्होंने ने जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (डीएफएससी) और सभी संबंधित अधिकारियों को सख्त निगरानी रखने और बाजार में आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति और उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। जिलाधीश ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त आदेशों के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।

उन्होंने सभी व्यापरियों और होलसेलर को निर्देश दिए हैं कि तीन दिन के अंदर अपने वर्तमान स्टॉक की जानकारी खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को देना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही आमजन से भी अपील की गई कि यदि उन्हें अवैध भंडारण या कालाबाजारी की कोई सूचना मिले, तो वे तुरंत 8800154900 नंबर पर कॉल करके प्रशासन को सूचित करें।

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