Haryana Property Tax Relief: हरियाणा में टैक्स बकायेदारों के लिए बड़ा मौका, सरकार ने खोला राहत का पिटारा

Haryana Property Tax Relief: प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों की हुई बल्ले-बल्ले, हरियाणा में ब्याज माफी का बड़ा ऐलान

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Haryana Property Tax Relief: चंडीगढ़। Haryana सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को बड़ी राहत देते हुए 15 साल तक के बकाया ब्याज पर 100 प्रतिशत छूट देने का ऐलान किया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग की इस योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को 30 जून तक अपनी बकाया राशि एकमुश्त जमा करनी होगी। विभाग के अनुसार प्रदेश के 87 निकायों के करीब 41.70 लाख बकायेदार उपभोक्ताओं को इस योजना से फायदा मिलेगा। राज्य में कुल लगभग 49.97 लाख उपभोक्ता हैं। मुख्यमंत्री Nayab Singh Saini ने बजट सत्र 2026-27 में यह राहत देने का फैसला लिया था।

शुक्रवार को शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव Ashok Meena ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। अधिसूचना के मुताबिक वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के लंबित संपत्तिकर पर लगने वाले ब्याज को पूरी तरह माफ किया जाएगा।

योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी शर्तें | Haryana Property Tax Relief

  • उपभोक्ताओं को 30 जून 2026 तक पूरा बकाया जमा करना होगा।
  • चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 तक का टैक्स भी जमा करना जरूरी होगा।
  • संपत्ति का सेल्फ सर्टिफिकेशन पोर्टल पर करवाना अनिवार्य रहेगा।
  • समय पर भुगतान नहीं करने पर हर महीने 1.5 प्रतिशत ब्याज देना होगा।

विभाग की ओर से सभी निकायों में विशेष काउंटर लगाए जाएंगे ताकि लोगों को योजना का लाभ आसानी से मिल सके। साथ ही उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाया जाएगा।

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