कोई भी कानून पहले दिन परफेक्ट नहीं होता : दुष्यंत

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गुरुग्राम (सच कहूँ/संजय मेहरा)। हरियाणा के उद्योगों में प्रदेश के युवाओं को 75 प्रतिशत रोजगार दिलवाने के लिए बनाए गए कानून के बारे में उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कोई भी कानून बनता है, वह पहले दिन से परफेक्ट नहीं होता। इस कानून में सुधार के सुझावों पर भी सरकार विचार करेगी। यह बात उन्होंने जिला के गांव बंधवाड़ी के पास नवनिर्मित फलाईओवर का उद्घाटन करने उपरांत मीडिया प्रतिनिधियों के सवालों का जवाब देते हुए कही।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं के लिए निजी संस्थानों में 75 प्रतिशत रोजगार के अवसर मुहैया करवाने का कानून आगामी एक मई से लागू होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कानून को लाने से पहले हमने उद्योगों के साथ 8 चरणों की बैठक की। उद्यमियों से लिखित सुझाव भी मांगे। उन्होंने कहा कि अभी सप्ताह भर पहले प्रदेश की तमाम इंड्रस्ट्रीयल एसोसिएशनों तथा हरियाणा में स्थापित बड़े उद्योगों के साथ फिर से बैठक की गई।

दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उन्हें यह बात सांझा करते हुए खुशी हो रही है कि फरीदाबाद की बड़ी ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एस्कोर्ट्स के चेयरमैन निखिल नंदा ने भी भरी मीटिंग में यह कहा कि प्रदेश में ऐसा कानून आए, यह मांग की जा रही थी। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि कई लोगों के सुझाव आए हैं कि सरकारी नौकरी में जो जेई का पे-ग्रेड है, 50 हजार रुपये को कम करके उसके बराबर कर दिया जाए। सरकार इस सुझाव पर मंथन करेगी।

साथ ही उन्होंने बताया कि कई लोगों के ये भी सुझाव आए हैं कि उद्योगों या निजी संस्थानों में जो टैक्निकल किस्म की पोस्ट हैं, जिनमें स्पेसिफिक स्किल सैट से कार्य होता है, उनको इस एक्ट से बाहर रखा जाए। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हमने पहले ही एक्ट में यह प्रावधान कर रखा है कि टैक्निकल स्किल वाले पदों को छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि चौकीदार, चपरासी तथा अन्य ऐसी जॉब जिनमें टैक्निकल स्किल की आवश्यकता नहीं है, उनमें एक मई के बाद कोई नया रोजगार बनता है, चाहे वह नए उद्योग या चलते हुए उद्योग में हो तो हर चार जॉब में से तीन जॉब में हरियाणा के युवाओं की हिस्सेदारी होगी।

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