चन्नी के भांजे भूपेन्द्र को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

Published On

ईडी ने दोबारा मांगा था कोर्ट से सात दिन का रिमांड, कोर्ट ने नहीं बढ़ाया

जालंधर (सच कहूँ न्यूज)। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भांजे भूपेन्द्र सिंह (Channi’s Nephew Bhupendra) का शुक्रवार को रिमांड खत्म हो गया है। कोर्ट ने ईडी को फिर से आगे हनी की कस्टडी देने मना कर दिया। एक सप्ताह तक एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की कस्टडी में रहने के बाद अब जिला एवं सत्र अदालत जालंधर ने भूपेन्द्र सिंह हनी को चौदह दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

कोर्ट में शुक्रवार फिर से तीसरी बार रिमांड के लिए ईडी ने अपनी अर्जी दी थी। ईडी ने तर्क दिया था कि अभी बहुत कुछ पता लगाना शेष है। मनी ट्रेलिंग में सत्तर लोगों के नाम उन्हें पता चल गए हैं तथा कुछ नाम भी हैं जिनका पता लगाना जरूरी है। इसके लिए ईडी को एक हफ्ते के लिए भूपेन्द्र सिंह (Channi’s Nephew Bhupendra) का रिमांड और चाहिए।

इस पर बचाव पक्ष की तरफ से अधिवक्ता एपीएस दिओल पेश नहीं हुए तो उनके स्थान पर वरिष्ठ अधिवक्ता डीएस दयाल ने पेश होकर कहा कि ईडी पहले ही दो बार में सात दिन का रिमांड ले चुकी है। यदि वह इन सात दिनों में कुछ पता नहीं लगा पाई तो आगे भी कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए उनके मुवक्किल का रिमांड नहीं दिया जाना चाहिए।

बहस के दौरान कोर्ट ने ईडी के अधिवक्ता को बचाव पक्ष के सवाल पर जवाब देने के लिए कहा तो वह तीन दिन के रिमांड पर आ गए कि सात न सही लेकिन तीन दिन का रिमांड तो हर सूरत में दिया जाए ताकि अन्य मनी ट्रेलिंग में शामिल लोगों का पता लगाया जा सके।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने ईडी के अधिवक्ता के जवाब से संतुष्टि न जताते हुए तथा बचाव पक्ष की दलील को मानते हुए और रिमांड देने से साफ मना कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने भूपेन्द्र सिंह (Channi’s Nephew Bhupendra) को चौदह दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश जारी कर दिए।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और TwitterInstagramLinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।

About The Author

Related Posts