अवैध डोडा पोस्त तस्करी के दोषी को 15 साल का कठोर कारावास

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एक लाख रूपये की अर्थदण्ड की सजा

सादुलपुर, (ओमप्रकाश)। न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायालय क्रम सं-2 राजगढ ने मंगलवार को लगभग चौदह साल पुराने सिद्धमुख थाने के एक अवैध डोडा पोस्त तस्करी के मामले एक आरोपी को दोषसिद्ध कर 15 साल के कठोर कारावास व एक लाख रूपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। Sadulpur News

प्रकरण अनुसार दिनांक 25 जुलाई 2013 को सिद्धमुख थानाधिकारी गुर भुपेन्द्र सिंह मय पुलिस टीम के साथ गस्त करते हुए धानोठी से दुमकी की ओर रवाना हुआ। उसी दौरान गस्त करते हुए धानोठी तिराहा पर पहुंचकर नाकाबंदी कर वाहनों की चैकिंग शुरू की। तभी रूटीन चैकिंग के दौरान ताम्बाखेड़ी की ओर से एक सफेद रंग की मारूति कार आती दिखाई दी। जिसका चालक पुलिस की नाकाबंदी को देखकर कार को तेजी से भगाकर गालड़ की ओर मोड़ दी। जिस पर पुलिस टीम ने कार का पीछा कर कार को रुकवा लिया तथा कार में सवार चालक का नाम पता पूछा तो अपना नाम प्रदीप कुमार पुत्र भूपसिंह जाट निवासी भुरटवाला पुलिस थाना ऐलनाबाद जिला सिरसा होना बताया।

कार भगाने पर शक होने के कारण कार की तलाशी ली तो कार मे पिछे की सीट व कार की डिग्गी में कुल 15 सफेद रंग के कटटो में कुल 300 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त चूरा बरामद हुआ। जिस पर अनुसंधान अधिकारी ने प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण कर अभियुक्त प्रदीप कुमार के खिलाफ धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में चालान माननीय न्यायालय में पेश किया। जिस पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायालय क्र.सं.-2 के पीठासीन अधिकारी विद्वान न्यायाधीश लतिका दीपक पारासर ने पत्रावली का गहनता से अवलोकन कर पत्रावली पर आये लिखित, मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी प्रदीप कुमार को आरोप धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में दोषसिद्ध कर 15 साल के कठोर कारावास से व एक लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। Sadulpur News

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