चंदन गुप्ता हत्याकांड के 28 दोषियों को उम्रकैद की सजा

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लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने करीब सात साल पुराने हत्या के एक मामले में दोषी 28 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। एनआईए के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने शुक्रवार को यह सजा सुनायी। आज मामले की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये की गयी।

गौरतलब है कि 26 जनवरी 2018 को कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य चंदन गुप्ता की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी और हिंसक भीड़ ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया था। हत्या के बाद कासगंज में हिंसा भड़क उठी थी। मामला शुरू में स्थानीय अदालत में चला मगर बाद में इसे एनआईए के सुपुर्द किया गया। जांच के बाद अदालत में 28 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया गया। गवाह और सबूतों के आधार पर अदालत ने गुरुवार को सभी 28 लोगों को इस जघन्य वारदात का दोषी पाया और आज इन सभी को उम्रकैद और तिरंगे का अपमान करने के लिये तीन तीन साल की सजा सुनायी गयी। इस मामले में एक दोषी सलीम गुरुवार को अदालत में पेश नहीं हुआ था जिसने आज अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया।

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