खनन ठेकेदार हरिओम तोमर की जमानत याचिका निरस्त

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कैराना (सच कहूँ न्यूज)। रेत खनन के कार्य में हिस्सेदारी का झांसा देकर आगरा (Agra) के प्राइवेट ठेकेदार से लाखों रुपये हड़पने के आरोपी हरिओम तोमर की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। आरोपी एक माह से भी अधिक समय से मुजफ्फरनगर जिला कारागार में बंद है।

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वर्ष-2021 में आगरा (Agra) के सदर थानाक्षेत्र के 95 एमएमआईजी, इंद्रापुरम शमशाबाद रोड निवासी विजय कुमार गुप्ता ने आगरा के ही सोविन्द सिंह व धर्मेन्द्र शर्मा, फिरोजाबाद निवासी लक्ष्मण सिंह , फतेहपुर निवासी अंशु सिंह व मंजू सिंह तथा मेरठ निवासी हरिओम तोमर के विरुद्ध रेत खनन के कार्य में हिस्सेदारी देने के नाम पर धोखाधड़ी करके लाखों रुपये की रकम हड़पने के आरोप में कोतवाली कैराना पर धारा 406, 420, 467, 468, 471, 504, 506 एवं 120 बी आईपीसी के तहत अभियोग पंजीकृत कराया था।

मामले में पुलिस ने वांछित आरोपी हरिओम तोमर (Hariom Tomar) को 12 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। आरोपी तभी से ही जिला कारागार मुजफ्फरनगर में बंद है। हरिओम तोमर ने विगत 17 मई 2023 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से कैराना स्थित अपर जिला एवं न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार के न्यायालय में जमानत हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जिसका सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र धीरयान के द्वारा तार्किक तरीके से पुरजोर विरोध किया गया। सोमवार को न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने एवं मामले का अवलोकन करने के पश्चात आरोपी हरिओम तोमर की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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