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ईंट भट्ठा संचालक पर पांच लाख रुपये हड़पने का आरोप, मुकदमा दर्ज

Sach Kahoon Desk Picture
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कैराना। (सच कहूँ न्यूज) पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर कांधला क्षेत्र के एक ईंट भट्ठा संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी करके पांच लाख आठ हजार रुपये हड़पने के आरोप में अभियोग पंजीकृत किया है। कस्बे के मोहल्ला आलकलां निवासी आजाद चौहान ने सीआरपीसी-156/3 के तहत कोतवाली कैराना पर अभियोग पंजीकृत कराते हुए बताया कि कांधला क्षेत्र के गांव अंबेहटा निवासी इसरार पुत्र रियाज चौधरी ब्रिक फील्ड असदपुर जिडाना के नाम से एक ईंट भट्ठा संचालित करता है। उक्त इसरार को उसने फरवरी 2022 में एक लाख अव्वल ईंटों के लिए 508,000/ रुपये दिए थे।

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इसरार ने अप्रैल में उसे एक लाख ईंटे देने का वायदा किया था, लेकिन निर्धारित समयावधि के बावजूद उसने ईंटे नही दी। बार-बार तकादा करने पर भी वह टालमटोल करता रहा तथा आखिर में उसने ईंटे भेजने में असमर्थता जता दी। पैसे मांगने पर उसने 24 सितंबर 2022 को 88,000/ रुपये का कॉर्पोरेशन बैंक शाखा कांधला का एक चेक उसे दे दिया, जिसे उसने एक माह बाद खाते में लगाने को कहा। इसके बाद शेष रुपये की मांग करने पर उसने 24 अक्टूबर को चार लाख बीस हजार रुपये का कॉर्पोरेशन बैंक शाखा कांधला का एक और चेक उसे दे दिया। इसके बाद वह दोनों चेक लेकर कैराना स्थित केनरा बैंक शाखा में जमा करने के लिए गया, लेकिन दोनों चेक नेट द्वारा अस्वीकार कर दिए गए।

कांधला बैंक शाखा में सम्पर्क करने पर पता चला कि कॉर्पोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हो गया है तथा इसरार द्वारा दिए गए दोनों चेक अमान्य हो चुके है, जिनका भुगतान नही किया जा सकता। आरोप है कि इसरार ने षडयंत्र करके उससे पांच लाख आठ हजार रुपये की धनराशि हड़प ली। इस सम्बंध में जब उसने इसरार से बात की तो उसने कानूनी कार्यवाही करने पर जान से मारने व झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। उसने मामले की लिखित कोतवाली पुलिस को की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नही की। उधर, पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर अमल करते हुए आरोपी इसरार के विरुद्ध 406, 420 व 506 आईपीसी के तहत अभियोग पंजीकृत करके जांच कार्यवाही शुरू कर दी है।

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