Delhi MCD Election 2024: एमसीडी चुनाव को लेकर एलजी का आदेश ‘अवैध और असंवैधानिक’: दिल्ली की मेयर

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Delhi MCD Election 2024: नई दिल्ली (एजेंसी)। एमसीडी के स्थायी समिति सदस्य का चुनाव उपराज्यपाल वीके सक्सेना ( Lieutenant Governor VK Saxena) के 27 सितंबर को कराने के निर्देश के एक दिन बाद आज शुक्रवार को दिल्ली की मेयर शेली ओबेरॉय (Delhi Mayor Shelly Oberoi) ने इस आदेश को ‘अवैध’ और असंवैधानिक बताया है। Delhi MCD Election

एक मीडिया रिपोर्ट में दिल्ली की मेयर शेली ओबेरॉय ने कहा, ‘‘कल रात एलजी के आदेश पर एमसीडी कमिश्नर द्वारा जारी आदेश कि दोपहर 1 बजे स्थायी समिति सदस्य का चुनाव कराया जाएगा। यह आदेश अवैध और असंवैधानिक है। एलजी के पास सदन के कामकाज में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। कल भाजपा द्वारा सदन की कार्यवाही को 2-3 बार बाधित करने के बाद भी चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने का उनका प्रयास जारी रहा।

कानूनी तौर पर चुनाव 5 अक्तूबर को ही हो सकते हैं | Delhi MCD Election

इसके बाद मुझे सदन की कार्यवाही 5 अक्तूबर तक स्थगित करने के लिए बाध्य होना पड़ा। कानूनी तौर पर चुनाव 5 अक्तूबर को ही हो सकते हैं। एमसीडी कमिश्नर को पत्र भेजकर कहा गया है कि कल जारी किया गया नोटिस अवैध है। भाजपा की मंशा क्या है कि वह इस तरह चुनाव कराना चाहती है?’’

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना से दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) चुनाव की समयसीमा के बारे में सवाल करते हुए कहा, ‘‘बाद में उपराज्यपाल ने एमसीडी कमिश्नर को कल रात 10 बजे तक चुनाव कराने का आदेश दिया। पूरी रात भाजपा पार्षद वहां मौजूद रहे, जबकि आप और कांग्रेस पार्षद अनुपस्थित रहे। अब वे एमसीडी के अतिरिक्त आयुक्त के अधीन दोपहर 1 बजे तक चुनाव कराना चाहते हैं… चंडीगढ़ मेयर चुनाव में मैसी ने जो किया, वही यहां एमसीडी कमिश्नर अविनी कुमार कर रहे हैं।’’ Delhi MCD Election

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