पिता-पुत्र की हत्या में दो सगे भाइयों समेत तीन हत्यारों को आजीवन कैद-ए-बामुशक्कत

करीब सवा चार वर्ष पूर्व कांधला थानाक्षेत्र के गांव मखमूलपुर में दिया गया था दोहरे हत्याकांड को अंजाम, मृतकों के अपहरण में शामिल एक आरोपी को पांच वर्ष का सश्रम कारावास

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कैराना (सच कहूँ न्यूज़)। Kairana News: अपर जिला एवं सत्र न्यायालय(एससी/एसटी) कैराना ने करीब सवा चार वर्ष पूर्व कांधला थानाक्षेत्र के गांव मखमूलपुर में रुपयों के लेन-देन में गोली मारकर की गई पिता-पुत्र की हत्या के मामले में दो सगे भाइयों समेत तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मृतकों के अपहरण में शामिल एक अन्य आरोपी को पांच वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है। वहीं, न्यायालय ने चारों आरोपियों पर कुल 2.18 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसका 90 फीसदी हिस्सा मृतक भूपेंद्र की माँ व पत्नि को देने के आदेश दिए गए है। 

जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र धीरयान व वादी के निजी अधिवक्ता ब्रहमपाल सिंह चौहान ने बताया कि न्यू सैनिक विहार कंकरखेड़ा मेरठ निवासी भूपेंद्र ने कांधला थानाक्षेत्र के गांव मखमूलपुर निवासी विक्रांत से दो लाख रुपये ले रखे थे, जिन्हें अब वह 5.80 लाख बताकर वापिस मांग रहा था। विगत 05 अप्रैल 2022 को विक्रांत ने भूपेंद्र व उसके पुत्र अर्जुन तथा भूपेंद्र की माँ सुरेश देवी को अपने गांव मखमूलपुर में बुलाया। जहां पर विक्रांत ने उन्हें बंधक बनाकर अपने भाई अर्जुन व पिता वीरेंद्र तथा गांव के ही मोनू उर्फ विपिन के साथ मिलकर रातभर मारपीट करते हुए शारीरिक यातनाएं दी। आरोपियों ने अगले दिन सुरेश देवी को छोड़ते हुए रकम का इंतज़ाम करके लाने को कहा। इसके बाद, सुरेश देवी ने मेरठ पहुंचकर घटना की सूचना डायल-112 पुलिस को दी, जिस पर पुलिसकर्मी शाम करीब साढ़े चार बजे गांव मखमूलपुर में विक्रांत के घर पर पहुंचे।

इसके बाद, विक्रांत व अन्य तीनों आरोपी भूपेंद्र व उसके पुत्र अर्जुन को अपनी होंडा सिटी गाड़ी में जबरदस्ती अपहरण करके यह कहते हुए ले गए कि हम इन्हें थाने लेकर जा रहे है। पुकिसकर्मी ने दोनों पिता-पुत्र को गाड़ी में डालते हुए की वीडियो भी बनाई थी। शाम करीब छह बजे आरोपियों ने भूपेंद्र व उसके पुत्र अर्जुन की गोली मारकर हत्या कर दी और उनके शवों को गांव सल्फा के जंगल में फेंककर फरार हो गए। भूपेंद्र की माँ सुरेश देवी ने घटना की रिपोर्ट थाना कांधला पर दर्ज कराई थी। पुलिस ने बाद में आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। आरोपी तभी से ही जिला कारागार मुजफ्फरनगर में बंद है। विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।

यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(एससी/एसटी विशेष) सुरेन्द्र कुमार राय की अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में कुल 14 गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। सोमवार को कोर्ट ने पत्रावलियों के अवलोकन एवं दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने के पश्चात आरोपी विक्रांत, अर्जुन व मोनू को भूपेंद्र व उसके पुत्र अर्जुन की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि आरोपी वीरेंद्र को अपहरण का दोषी मानते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास भुगतने के आदेश दिए है। कोर्ट ने आरोपियों पर कुल 2.18 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें से 90 फीसदी मृतक भूपेंद्र की माँ सुरेश देवी तथा पत्नी दुर्गेश को बराबर-बराबर देने के निर्देश दिए है। 

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