मुकीम गैंग के गुर्गे को सात वर्ष का कठोर कारावास

Published On

कैराना। (सच कहूँ न्यूज) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत (Kairana) ने मुकीम काला गैंग के कुख्यात बदमाश डॉ. इसरार को बाइक लूट एवं बरामदगी के आठ वर्ष पुराने एक मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि वर्ष 2015 में इसरार पुत्र अख्तर निवासी ग्राम इस्सापुर खुरगान ने झिंझाना (Jhinjhana) थानाक्षेत्र के अंतर्गत एक बाइक लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर धारा 392 आईपीसी के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूटी गई बाइक बरामद कर ली थी। मामले में आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजने के साथ ही साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए पुलिस ने आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। यह मामला कैराना (Kairana) स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था।

उक्त मुकदमें में आरोपी को सजा कराए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने के लिए निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में शनिवार को न्यायालय ने आरोपी इसरार को सात वर्ष के कठोर कारावास वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है। वही, लूट के मामले में कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया डॉ. इसरार मुकीम काला गैंग का कुख्यात बदमाश बताया गया है। कुख्यात की आज शनिवार को कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में पुलिस मुठभेड़ के एक अन्य मामले में पेशी भी थी। कोर्ट में पेशी के पश्चात कुख्यात को कड़ी सुरक्षा के बीच वापिस जेल भेज दिया गया।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और TwitterInstagramLinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।

About The Author

Related Posts