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    Haryana Assembly Election: 200 मीटर की परिधि में स्थापित नहीं कर सकेंगे बूथ: जिलाधीश

    Haryana News
    Haryana News: मतदाता सूची में बुजुर्ग मृत! अधिकारियों ने फॉर्म भरवाकर डलवाया वोट

    Haryana Assembly Election: सरसा (सच कहूँ न्यूज)। जिलाधीश शांतनु शर्मा ने मतदान के दिन 5 अक्तूबर को प्रतिबंधित क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह का चुनाव प्रचार रोकने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा के आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि कोई भी राजनीतिक दल अथवा उम्मीदवार मतदान केंद्र की 200 मीटर की परिधि में अपना बूथ स्थापित नहीं कर सकेगा। Sirsa News

    छाता या टैंट की अनुमति नहीं | Sirsa News

    अगर किसी परिसर में एक से अधिक मतदान केंद्र है, तो भी 200 मीटर की परिधि में बाहर केवल एक ही बूथ स्थापित किया जा सकता है। ऐसे बूथ में केवल एक टेबल, दो चेयर व छतरी की अनुमति होगी, लेकिन 10&10 फीट से अधिक बड़ा लगाने की छाता या टैंट की अनुमति नहीं होगी। जारी आदेशों के अनुसार जो उम्मीदवार इस प्रकार का बूथ स्थापित करना चाहता है तो उसे संबंधित आरओ से लिखित में पूर्व अनुमति लेनी होगी।

    बूथों पर तैनात कोई भी व्यक्ति मतदान केंद्रों पर जाने वाले मतदाताओं के रास्ते में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे अथवा उन्हें दूसरे उम्मीदवारों के बूथ तक जाने से नहीं रोकेंगे अथवा मतदाताओं को अपनी मर्जी के अनुसार मतदान करने में भी कोई अवरोध नहीं डालेंगे। मतदान की तिथि पर मतदान केंद्रों के आसपास 200 मीटर के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार नहीं किया जाएगा। Sirsa News

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