GST: सामान ढुलाई के लिए जरूरी होगा ई-वे बिल

Sach Kahoon Desk Picture
Published On

जीएसटी 1 जुलाई से, ई-वे बिल सितंबर से लागू

नई दिल्ली: जीएसटी 1 जुलाई से लागू होने जा रहा है, लेकिन सामान की ढुलाई के लिए जरूरी ई-वे बिल सितंबर से अमल में आएगा। यह जानकारी सूत्रों ने दी है। नए सिस्टम में 50,000 रुपए से ज्यादा के सामान की ढुलाई के लिए ई-वे बिल जरूरी होगा। अभी तक ई-वे बिल के फाइनल रूल्स नहीं आए हैं। ड्राफ्ट नियमों में जो प्राेविजंस बताए गए हैं, उनसे ट्रांसपोर्टर्स नाखुश हैं।

ट्रक बदलने या  ऐसी स्थिति में ट्रांसपोर्टर को नया ई-वे बिल जेनरेट करना पड़ेगा

हरियाणा ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुरेश शर्मा और जनरल सेक्रेटरी सुभाष कौशिक ने बताया कि गाड़ी खराब होने पर बीच में ट्रक बदलना पड़ता है। जीएसटी नियमों के मुताबिक ऐसी स्थिति में ट्रांसपोर्टर को नया ई-वे बिल जेनरेट करना पड़ेगा। इसके अलावा गाड़ी में कई लोगों का सामान है तो सबके बिल को मिलाकर नया कंसोलिडेटेड ई-वे बिल बनाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बिल पूरी तरह से सामान भेजने वाले की जिम्मेदारी होनी चाहिए।

Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।

About The Author

Ad Ad

Related Posts