Fast Track Court: फतेहाबाद में पॉक्सो मामले में आरोपी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा

नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में आरोपी दोषी, कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा

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फतेहाबाद (सच कहूँ न्यूज)। Fatehabad News: फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एवं अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग की अदालत ने पोक्सो अधिनियम के एक मामले में आरोपी अजय पुत्र सुखा सिंह को दोषी करार देते हुए पांच साल के साधारण कारावास और 25 हजार रुपये जुर्मानें की सजा सुनाई है। अदालत ने पोक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत पांच साल की सजा और 25 हजार रुपये जुमार्ना तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) के तहत भी पांच साल की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जुमार्ना अदा नहीं करने पर दोनों धाराओं में तीन-तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अदालत ने नाबालिग पीड़िता के पुनर्वास के लिए 50 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति देने के भी आदेश दिए हैं। इसके लिए मामला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फतेहाबाद को भेजते हुए हरियाणा पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के तहत नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

मामले की प्रभावी पैरवी जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल ने की। उन्होंने बताया कि 22 मार्च 2025 को थाना शहर फतेहाबाद में नाबालिग बालिका के संबंध में शिकायत मिली थी। शिकायत के अनुसार आरोपी बालिका को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ गलत नीयत से छेड़छाड़ की। पुलिस ने जांच के दौरान नाबालिग के बयान दर्ज किए तथा उसकी आयु से संबंधित दस्तावेज और विद्यालय अभिलेख सत्यापित किए। इसके अलावा घटनास्थल की निशानदेही सहित अन्य आवश्यक साक्ष्य जुटाए गए। जांच पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किया गया। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों की ठोस गवाही के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया। अदालत ने अपराध की गंभीरता और नाबालिग पीड़िता पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए आरोपी के प्रति कोई नरमी नहीं बरती।

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