पिछड़ा वर्ग आरक्षण: हरियाणा सरकार नई अधिसूचना जारी करे: सैलजा

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चंडीगढ़। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा ने उच्चतम न्यायालय के फैसले के आलोक में पिछड़ वर्ग आरक्षण को लेकर नई अधिसूचना जारी करने की मांग की है। सुश्री सैलजा ने आज यहां जारी एक बयान में कहा कि वर्ष 2016 में राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग आरक्षण सम्बंधी संवैधानिक आधार समाप्त करने की जो अधिसूचना जारी की थी, उसके कारण वर्ष 2018 में पिछड़ा वर्ग के अनेक योग्य विद्यार्थी मेडिकल और अन्य संस्थानों में दाखिला लेने से वंचित रह गए थे। अब शीष अदालत ने पिछड़ा वर्ग का हक बहाल करते हुये राज्य सरकार की उस अधिसूचना को रद्द कर उसे नई अधिसूचना जारी करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने राज्य सरकार ने इस सम्बंध में अब जल्द अधिसूचना जारी करने की मांग की है और इस सम्बंध में मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है।

उन्होंने पत्र में कहा है कि राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर के लिये कुल आय में कर्मचारियों की वेतन आय तथा कृषि आय को शामिल कर लिया था जिससे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का बच्चा भी आरक्षण से वंचित हो गया था। सरकार ने क्रीमीलेयर निर्धारण हेतु कुल आय सीमा छह लाख का तीन लाख और तीन से छह लाख में वर्गीकरण कर दिया था जो संवेधानिक तौर पर गलत था। शीष अदालत ने अब इसे सही करने के आदेश दिये हैं ताकि इस वर्गों के विद्यार्थी आगे समुचित लाभ ले सकें।

 

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