प्लॉट आवंटन मामले में भूपेन्द्र हुड्डा को राहत

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ईडी अदालत से आरोपितों को मिली नियमित जमानत

चंडीगढ़ (अनिल कक्कड़)। औद्योगिक प्लाट आवंटन मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित 20 आरोपितों विशेष ईडी अदालत ने नियमित जमानत दे दी है। सोमवार को हुड्डा सहित 20 आरोपित कोर्ट में पेश हुए। अदालत की ओर से 15 मार्च तक अंतरिम जमानत दी गई थी। इसके बाद आज ईडी द्वारा अपना पक्ष रख दिया गया। अदालत ने आरोपितों की नियमित जमानत की अर्जी मंजूर कर ली।  बचाव पक्ष के वकील एसपीएस परमार ने बताया कि ईडी द्वारा मामले से संबंधित दस्तावेज बचाव पक्ष को सौंप दिए गए हैं, जिनकी स्क्रूटनी की जानी है। इस लिए हमने अदालत से इन दस्तावेजों की स्क्रूटनी के लिए समय मांगा, जिसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल तक स्थगित कर दी।

ईडी ने 22 आरोपितों के खिलाफ इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। आरोप है कि 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिचितों को 30.34 करोड़ रुपये में 14 औद्योगिक भूखंडों को फर्जी तरीके से आवंटित किया गया। ईडी ने राज्य सतर्कता ब्यूरो, हरियाणा के एफआइआर नं. 9 पर 19 दिसंबर 2015 के आधार पर जांच शुरू की। यही एफआइआर सीबीआइ को ट्रांसफर की गई थी और केस दर्ज किया गया था।

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