जमानत के लिए दिए फर्जी जायदाद के कागजात, केस दर्ज
सरसा (सच कहूँ न्यूज)। Sirsa News: सिविल लाइन थाना पुलिस ने न्यायालय रीडर की शिकायत के आधार पर आरोपी संगीता रानी पत्नी गोरा सिंह निवासी प्रेमनगर, वार्ड नंबर 7 मंडी डबवाली और कृष्णा रानी पत्नी अशोक कुमार निवासी मुक्तसर पंजाब के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। पुलिस को दिए शिकायत पत्र में रीडर डॉ. अशोक कुमार आरईएमपी संख्या 532/2023 का एक मामला एएसजे सरसा की अदालत में विचाराधीन था। Sirsa News
आरोपी संगीता रानी ने नियमित जमानत की रियायत की मांग करते हुए अपनी जमानत याचिका संख्या 2434/2023 दायर की थी। न्यायालय द्वारा 25 सितंबर 2023 के आदेश के तहत एक जमानतदार के साथ 100000 रुपए का जमानत बांड प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई थी। 25 सितंबर 2023 के आदेश के अनुसरण में आरोपी संगीता ने 27 सितंबर 2023 को जमानत बांड प्रस्तुत किया है, जिसके तहत आरोपी कृष्णा रानी आरोपी संगीता रानी के लिए जमानतदार बनी थी। उसने अपनी 9 मरला भूमि का विवरण प्रस्तुत किया है, जिसकी कीमत 222300 रुपए है।
पंजाब के ही निवासी चंदगीराम ने आरोपी कृष्णा द्वारा दिए गए भूमि के दस्तावेजों को फर्जी ठहराया। इसके बाद दिए गए दस्तावेज अधिकारियों को जांच के लिए भेजे गए। तहसीलदार मुक्तसर साहिब ने विशेष रूप से रिपोर्ट दी है कि पटवारी हलका की रिपोर्ट और साथ ही आवेदन पर किए गए प्राधिकारी के हस्ताक्षर और रिपोर्ट जाली और मनगढ़ंत है। पूरी जांच के बाद सामने आया कि जमानत के लिए दिए गए दस्तावेज फर्जी हंै, जिस पर न्यायालय की ओर से दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करने के आदेश दिए गए। पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्जकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।
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