भैंस दिखाने के बहाने ले जाकर हत्या करने वाले अमित को उम्रकैद

2018 में तेजधार हथियार से की थी राजेंद्र की हत्या, अपहरण में पांच साल की सजा और कुल 10 हजार रुपये जुर्माना

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सरसा (सच कहूँ न्यूज)। Sirsa News: जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुनीश जिंदिया की अदालत ने वर्ष 2018 के हत्या मामले में दोषी अमित कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वारदात के समय अमित नाबालिग था और अब उसकी उम्र करीब 25 वर्ष है। अदालत ने उसे हत्या के साथ अपहरण के मामले में भी दोषी करार देते हुए कुल 10 हजार रुपये जुमार्ना लगाया है। मामले में सह आरोपित विकास कुमार को अदालत पहले ही सजा सुना चुकी है।

सरकार की ओर से पैरवी कर रहे उपजिला न्यायवादी पलविंद्र सिंह ने बताया कि अदालत ने दोषी को धारा 364/34 आइपीसी में पांच वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुमार्ने तथा धारा 302/34 आइपीसी में उम्रकैद और पांच हजार रुपये जुमार्ने की सजा सुनाई। जुमार्ना न भरने पर दोनों धाराओं में क्रमश: तीन और छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।

भैंस दिखाने के बहाने ले गए थे साथ

मामला 23 अप्रैल 2018 का है। नाथूसरी चौपटा थाना पुलिस को शक्करमंदोरी निवासी रविंद्र कुमार ने बताया था कि उसके पिता राजेंद्र कुमार को विकास और अमित भैंस दिखाने के बहाने मोटरसाइकिल पर साथ ले गए थे। बाद में राजेंद्र के नहराणा हेड-कुताणा माइनर के पास घायल होने की सूचना मिली। उन्हें एंबुलेंस से सरसा के नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। राजेंद्र के सिर पर तेजधार हथियार से दो-तीन चोटों के निशान मिले थे। शिकायतकर्ता ने दोनों आरोपितों पर सुनसान जगह ले जाकर हत्या करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने 24 अप्रैल 2018 को दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ के बाद आरोपितों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल कुल्हाड़ी और मोटरसाइकिल बरामद की गई थी।

Court-Case

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