Haryana News: हरियाणा के इन जिलों की ये परियोजनाएं भी आई जांच के दायर में, जानें

हरियाणा में पारसनाथ डेवलपर्स पर सख्त एक्शन

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सोनीपत (सच कहूँ न्यूज़)। Haryana के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने Parsvnath Developers Limited और उसके निदेशकों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने कंपनी को राज्य में किसी भी नई रियल एस्टेट परियोजना के लिए लाइसेंस देने पर रोक लगा दी है। यह कार्रवाई धोखाधड़ी, नियमों के उल्लंघन और भारी बकाया राशि के मामलों को देखते हुए की गई है।

विभाग के अनुसार कंपनी के खिलाफ New Delhi में धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और साजिश से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। इनमें 2020 की एक एफआईआर और 2024 में दर्ज छह अलग-अलग एफआईआर शामिल हैं। लगातार मिल रही शिकायतों में आरोप लगाया गया कि कंपनी ने प्लॉट और फ्लैट बेचते समय किए गए वादों को पूरा नहीं किया। वहीं Haryana Real Estate Regulatory Authority भी कंपनी के खिलाफ कई आदेश जारी कर चुकी है।

333 करोड़ रुपये से ज्यादा का बकाया

टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के मुताबिक कंपनी पर 19 सितंबर 2024 तक ईडीसी और एसआईडीसी के रूप में 333.31 करोड़ रुपये का बकाया है। इसी आधार पर हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज एक्ट 1975 की धारा 12 के तहत कार्रवाई की गई है।

इन शहरों की परियोजनाएं भी आईं जांच के दायरे में

कंपनी को वर्ष 2006 से 2010 के बीच Sonipat, Panipat और Rohtak में कई आवासीय परियोजनाओं के लाइसेंस दिए गए थे। इनमें सोनीपत के सेक्टर 8, 9, 10, 11, 17 और 18, पानीपत के सेक्टर 38-39 तथा रोहतक के सेक्टर 33 और 33-ए शामिल हैं।

विभाग ने बताया कि इन सभी लाइसेंसों की वैधता समाप्त हो चुकी है और कंपनी की ओर से नवीनीकरण के लिए कोई आवेदन भी नहीं किया गया। आदेश के तहत कंपनी के सात निदेशकों को भी भविष्य में किसी भी विकास लाइसेंस के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

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