बालिका से दुष्कर्म के दो आरोपियों को फांसी तीन को सात साल की सजा

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राजस्थान में बाड़मेर (Barmer) की एक विशेष अदालत ने सजा सुनाई

बाड़मेर (एजेंसी)। राजस्थान में बाड़मेर (Barmer) की एक विशेष अदालत ने मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म और हत्या के दो आरोपियों को फांसी सजा और तीन को सात वर्ष के कारावास से दंडित किया है।

अनुसूचित जाति जनजाति और पास्को मामलो की अदालत के न्यायाधीश वमिता सिंह की ने वर्ष 2013 में बाड़मेर (Barmer) के चौहटन मार्ग स्थित रंडवा गांव की एक मासूम बालिका के साथ बलात्कार और उसकी हत्या करने के आरोपियों को यह सजा सुनाई बालिका का शव यहां पहाड़ियों से बरामद किया गया था।

तत्कालीन पुलिस अधीक्षक राहुल बारहट की टीम ने इस दुष्कर्म का पदार्फाश कर मुख्य आरोपी घेवर सिंह सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

पांच साल बाद इस मामले में न्यायालय ने मुख्य दो आरोपियों को फांसी की सजा और तीन अन्य को सात सात साल की सजा सुनाई।

जिले में यह पहला मौका है जब दुष्कर्म के किसी आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई। पीड़ित परिवार की और से अधिवक्ता करनाराम चौधरी ने पैरवी की।

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