उधार लिए 2.90 लाख रुपए हड़पने का आरोप, अदालत के आदेश पर मुकदमा दर्ज
कथित रूप से धोखाधड़ी करने का मामला
हनुमानगढ़। उधार लिए गए 2 लाख 90 हजार रुपए वापस नहीं लौटाने और कथित रूप से धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। अदालत के आदेश पर भादरा थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार वार्ड नम्बर 32, भादरा निवासी मोहम्मद शकूर पुत्र फजलदीन तेली ने अदालत में पेश इस्तगासे में बताया कि उसकी जान-पहचान वार्ड नम्बर 34 निवासी इस्लाम खां पुत्र आमीन से थी। Hanumangarh News
परिवादी के अनुसार 11 मई 2025 को इस्लाम खां उसके पास आया और पैसों की जरूरत बताते हुए आर्थिक मदद मांगी। परिवाद में आरोप लगाया गया कि विश्वास में लेकर मोहम्मद शकूर ने गवाहों शमशेर खां पुत्र इनायत खां एवं इश्पाक खां पुत्र असगर खां निवासी भादरा की मौजूदगी में इस्लाम खां को 2 लाख 90 हजार रुपए नकद उधार दे दिए। इस दौरान आरोपी ने 100 रुपए के स्टाम्प पर लिखापढ़ी करवाकर नोटरी से सत्यापित दस्तावेज भी तैयार करवाया।
आरोपी ने वादा किया था कि वह 1 जून 2025 तक एक लाख रुपए तथा शेष राशि 5 अक्टूबर 2025 तक लौटा देगा। परिवादी ने बताया कि तय समय निकलने के बाद भी आरोपी लगातार मोहलत मांगता रहा। 21 अप्रैल 2026 को जब उसने दोबारा रकम मांगी तो आरोपी ने कथित रूप से पैसे लौटाने से साफ इनकार कर दिया।
आरोप है कि उसी दिन परिवादी अपने साथ शमशेर, इश्पाक खां, अयूब खां और जाकिर को लेकर आरोपी से मिला, जहां इस्लाम खां ने कथित तौर पर कहा कि उसकी शुरू से ही धोखाधड़ी कर रकम हड़पने की नीयत थी और अब वह कोई पैसा वापस नहीं देगा। परिवादी ने आरोप लगाया कि आरोपी ने जानबूझकर झूठी लिखापढ़ी करवाई और छल-कपट कर रकम हड़प ली। अदालत के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच एएसआई राजपाल सिंह को सौंपी है। Hanumangarh News