CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, ‘एकतरफा फैसलों’ को रद्द करने की मांग

CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, ‘एकतरफा फैसलों’ को रद्द करने की मांग

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नई दिल्ली। New Delhi: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार से जुड़े कथित फैसलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि चुनाव आयोग की ओर से कुछ फैसले एकतरफा तरीके से लिए गए। याचिकाकर्ता ने विवादित बताए गए सभी फैसलों को निरस्त करने और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है। यह याचिका अधिवक्ता शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की ओर से दाखिल किए जाने की बात कही गई है। याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के अलावा अन्य संबंधित अधिकारियों को भी पक्ष बनाया गया है।

विवादित फैसलों को रद्द करने की मांग

याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि जिन फैसलों को याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर एकतरफा और नियमों के विपरीत बताया है, उनकी न्यायिक समीक्षा की जाए। इसके साथ ही ऐसे फैसलों को निरस्त करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से संबंधित अधिकारियों की भूमिका की भी जांच और कानून के मुताबिक उचित कार्रवाई की मांग रखी गई है।

आरोपों पर कोर्ट का रुख अहम

इस मामले में आगे सुप्रीम कोर्ट का रुख महत्वपूर्ण होगा। किसी याचिका में लगाए गए आरोप अपने आप में अदालत द्वारा स्थापित तथ्य नहीं होते। अदालत याचिका में उठाए गए मुद्दों, संबंधित दस्तावेजों और कानून के प्रावधानों के आधार पर मामले पर विचार कर सकती है।

चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और मुख्य चुनाव आयुक्त के फैसलों से जुड़े मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा भी संबंधित संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के आधार पर तय होता है।

कौन हैं ज्ञानेश कुमार?

ज्ञानेश कुमार वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। उनके कार्यकाल के दौरान चुनाव प्रक्रिया, मतदाता सूची और चुनाव संबंधी प्रशासनिक फैसलों को लेकर अलग-अलग मौकों पर सार्वजनिक बहस होती रही है।
ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल यह याचिका आगे सुनवाई के दौरान क्या रुख लेती है और अदालत इस पर क्या आदेश देती है, इस पर नजर रहेगी।

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