अब फर्स्ट एड के बिना नहीं बनेगा ड्राइविंग लाईसेंस

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कंडक्टर लाईसेंस की तर्ज पर लेनी होगी एक दिन की ट्रेनिंग

सच कहूँ/सुनील वर्मा
सरसा। सड़क हादसे रोकने की दिशा में सरकार द्वारा बड़ा कदम उठाया गया है। सड़क पर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाईसेंस जरूरी है और ड्राइविंग लाईसेंस के लिए अब फर्स्ट एड की ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी गई है। सोमवार को परिवहन आयुक्त हरियाणा की ओर से प्रदेशभर के उपमंडलाधीशों को इस संबंधी पत्र जारी किया गया है। जिसमें लिखा गया है कि 11 फरवरी 2019 से ड्राइविंग लाईसेंस के लिए आवेदन फर्स्ट एड की ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बिना मान्य नहीं होगा।

उपायुक्त कार्यालय सरसा की ओर से भी परिवहन आयुक्त के आदेशों का हवाला देते हुए फर्स्ट एड की ट्रेनिंग को अनिवार्य करने के निर्देश दिए गए है। उपायुक्त कार्यालय की ओर से डबवाली, कालांवाली, ऐलनाबाद और सरसा के एसडीएम को पत्र लिखा गया है। जिसमें बताया गया है कि ड्राइविंग लाईसेंस बनाने से पहले फर्स्ट एड की ट्रेनिंग सुनिश्चित करें।

प्रशिक्षणार्थियों से वसूला जाएगा 300 रुपये शुल्क

नए नियमों के मुताबिक अब ड्राइविंग लाईसेंस बनवाने के लिए प्रशिक्षणार्थी को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रशिक्षणार्थी को पहले एक दिन की ट्रेनिंग लेनी होगी और ट्रेनिंग के पश्चात सर्टिफिकेट लेकर वह ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेगा। फर्स्ट एड की ट्रेनिंग सभी उपमंडल पर सप्ताह में एक दिन होगी, जबकि रेडक्रास कार्यालय सरसा में यह ट्रेनिंग प्रतिदिन होगी। प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षार्थियों को सेंट जॉन एम्बुलेंस जिला रेडक्रास सोसायटी द्वारा प्रमाणपत्र दिए
जाएंगे। यह सर्टिफिकेट लाईसेंस के नवीनीकरण तक वैध होगा।

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