मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का अनाथ बच्चों को मिलेगा लाभ

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18 वर्ष की आयु तक दी जाएगी आर्थिक सहायता

  • योजना के तहत पांच लाख रुपये का मिलेगा बीमा कवर

करनाल(सच कहूँ न्यूज)। महिला एवं बाल विकास विभाग करनाल की जिला कार्यक्रम अधिकारी राजबाला ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने कोविड महामारी से अनाथ हुए बच्चों की हर तरह की मदद के लिए प्रदेशभर में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (Bal Seva Yojana) की शुरूआत की गई है। इस योजना के तहत बच्चों को 18 वर्ष तक 2500 रुपये मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिससे उनकी पढ़ाई भी प्रभावित नहीं होगी।

उन्होंने बताया कि बच्चों के माता-पिता अथवा उनमें से किसी एक के कोरोना के कारण निधन होने से जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, ऐसे बच्चों के लालन-पालन पर बुरा असर पड़ा स्वाभाविक है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत बाल सेवा संस्थान (Bal Seva Yojana) में रहने वाले बच्चों के आवर्ती जमा खाते खोले जाएंगे, जिसमें 18 वर्ष की आयु तक 1500 रुपये जमा करवाने का प्रावधान किया गया है। इन बच्चों को सरकार ने अन्य खर्चों के लिए 12 हजार रुपये वार्षिक देने का निर्णय भी लिया है।

किशोरियों को बाल विद्यालयों में नि:शुल्क स्कूली शिक्षा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त किशोरियों के खाते में 51 हजार रुपये जमा किए जाएंगे तथा विवाह के समय ब्याज सहित शगुन दिया जाएगा। ऐसे बच्चों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत सरकार उनकी देखभाल करेगी।

आयु आधार पर मिलेगी सहायता।

8वीं से 12वीं या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में किसी भी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को टेबलेट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर पीएम केयर्स द्वारा 10 लाख रुपये का कोष, 18 वर्ष की आयु से अगले 5 वर्षों तक उच्च शिक्षा की अवधि के दौरान मासिक वित्तीय सहायता/छात्रवृत्ति तथा 23 वर्ष की आयु पूरी करने पर बच्चे को व्यक्ति और व्यावसायिक उपयोग हेतु एकमुश्त राशि दी जाएगी।

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