मकान बेचने के नाम पर साढ़े तीन लाख की धोखाधड़ी

पहले ही बिक चुकी संपत्ति दोबारा बेचने का आरोप, पंचायत में कहा-'ठगी मारनी थी, मार ली'

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हनुमानगढ़। मकान बेचने के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोप में टाउन पुलिस थाना में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट हनुमानगढ़ के आदेश पर मामला दर्ज किया गया है। प्रकरण में परिवादिया पुष्पा रानी पुत्री अशोक कुमार निवासी इंदिरा कॉलोनी, टाउन ने परिवाद पत्र पेश कर आरोप लगाया कि गौरव बजाज पुत्र गेहीमल निवासी टाउन ने उसे मकान बेचने के नाम पर धोखे में रखकर 3 लाख 50 हजार रुपए हड़प लिए। Hanumangarh News

परिवाद पत्र के अनुसार आरोपी गौरव बजाज ने वार्ड नम्बर 35, कॉलेज रोड रेलवे फाटक के पास स्थित एक मकान अपना बताते हुए उसके दस्तावेज दिखाए। आरोपी ने दावा किया कि उसने उक्त मकान अशोक कुमार पुत्र लाहौरीमल से खरीदा हुआ है तथा मकान में 2/3 हिस्से का वह स्वयं मालिक है।

परिवादिया ने बताया कि आरोपी ने बाद में अपने भाई रवि कुमार के माध्यम से मकान बेचने की बात कही और पैसों की आवश्यकता बताकर सौदा करने का आग्रह किया। आरोपी की बातों और दिखाए गए दस्तावेजों पर विश्वास करते हुए परिवादिया ने 11 मई 2022 को 3 लाख 50 हजार रुपए में इकरारनामा कर मकान खरीद लिया। Hanumangarh News

आरोपी ने कब्जा और दस्तावेज भी सौंप दिए। कुछ समय बाद परिवादिया को पता चला कि आरोपी गौरव बजाज उक्त संपत्ति पहले ही 12 अगस्त 2013 को अपने भाई रवि कुमार के नाम बेच चुका था। ऐसे में आरोपी का संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं था। इसके बावजूद आरोपी ने धोखाधड़ी की नीयत से दोबारा सौदा कर राशि हड़प ली। परिवाद पत्र में यह भी आरोप लगाया गया कि करीब 10 दिन पहले हुई पंचायत में परिवादिया के पिता अशोक कुमार, चचेरे भाई अनिल सहित अन्य लोग मौजूद थे।

पंचायत के दौरान आरोपी ने कथित रूप से कहा कि मैंने तो आपसे ठगी मारनी थी, सो मार ली, आपसे जो बनता है कर लो। परिवादिया ने आरोप लगाया कि आरोपी ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर असली के रूप में इस्तेमाल किए तथा छलपूर्वक धोखाधड़ी की। एसीजेएम कोर्ट के आदेश पर टाउन थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच एएसआई उम्मेदराम को सौंपी है। Hanumangarh News

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